आम निर्वाचक को गणन प्रपत्र भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है

 

मुजफ्फरपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम निर्वाचक को गणन प्रपत्र भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 

इसके लिए निर्वाचक को  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट 

voters.eci.gov.in पर विजिट करना है।

-बेवसाइट पर fill enumeration form online का लिंक उपलब्ध है।

-इसे क्लिक करने पर mobile no./epic no. डालने का विकल्प आता है। निर्वाचक सूची से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने पर ओटीपी प्राप्त होगा जिससे निर्वाचक अपने लॉग-इन  को verify कर सकते हैं।


-इससे आगे fill enumeration form का पेज प्राप्त होता है।

-इसमें अपना epic no. का डालकर prefilled information का ऑप्शन प्राप्त किया जा सकता है।

जिसके दो भाग हैं-

1/details 

2/declaration 


-Details वाले पेज पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पुनः सत्यापन कर लेना है तथा निम्न जानकारी आसानी से अपलोड कर देना है। 

इसमें  अपना छायाचित्र, जन्म तिथि, आधार नंबर (स्वैच्छिक), माता/पिता का नाम , माता/पिता का इपिक नंबर (स्वैच्छिक), जीवनसाथी का नाम एवं इपिक नंबर (स्वैच्छिक) , तथा फार्म भरने का स्थान (स्वैच्छिक) तथा अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है।


-Next बटन पर क्लिक करने पर declaration का पेज खुलेगा।

यहां निर्वाचक को सुसंगत विकल्प का चयन करना है-


अर्हता तिथि 01.01.2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची में नाम दर्ज है। इस विकल्प का चयन करने के बाद निर्वाचक को सिर्फ अपनी प्रविष्टि से संबंधित वर्ष 2003 के निर्वाचक सूची का छायाचित्र अपलोड करना होगा।

दूसरा विकल्प 01.07.1987 के पूर्व भारत में जन्म है। इस ऑप्शन को सलेक्ट करने पर निर्वाचक को

आयोग द्वारा निर्देशित कुल 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज अपलोड करना होगा।


अगर निर्वाचक का जन्म 01.07.87 से 02.12.2004के बीच  भारत में हुआ है तो उन्हें अपना तथा अपने माता-पिता मे से किसी एक का दस्तावेज जन्मतिथि/जन्मस्थान से संबंधित आयोग द्वारा  निर्धारित 11 दस्तावेज में से किसी एक को चयनित कर अपलोड करना है।


02.12.2004 के बाद जन्म की स्थिति में निर्वाचक  को अपना तथा अपने माता-पिता दोनों के संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज अपलोड करना है।


अन्य विकल्प भी हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ है अथवा उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है। इसके उपरांत भरे हुए गणन प्रपत्र का preview देखकर यह जांचा जा सकता है कि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है।


इसके उपरांत आवेदन को submit किया जा सकता है।

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